पालनहार योजना विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र Palanhar Scheme School Certificate studying

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पालनहार योजना 

यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एव संरक्षण वाले  बालक/बालिकाओं
की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत् आने वाले बालक/बालिकाओं की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के
अन्दर किसी निकटम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बालक/बालिकाओं के देखभाल करने वाले को
पालनहार कहा गया है। बालक/बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार
द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

पात्र बालक/बालिका की श्रेणी श्रेणीवार आवश्यक दस्ताव ेज 
अनाथ बच्चे
मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता
के बच्चे
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता  के बच्चे
कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता के बच्चे
नाता जाने वाली माता  के तीन बच्चे
विषेष या ेग्यजन माता/पिता के बच्चे
तलाकषुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति
दण्डादेष की प्रति
विधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति
पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति
सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय हा ेने का प्रमाण पत्र
(संलग्न-परिशिष्ट-‘‘स‘‘)
40 प्रतिशत या अधिक निःषक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
तलाकशुदा/परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति

 

. Palanhaar Scheme School Certificate of studying 

पालनहार योजना विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र 

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